Promotion Reservation: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर हाई कोर्ट की रोक! जानें क्या है पूरा मामला

Promotion Reservation।मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मामला फिर से चर्चा में है। हाल ही में, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक सरकार इस पॉलिसी को लागू नहीं कर सकती।
यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो इस नई नीति से प्रभावित हो सकते हैं।
सरकारी नौकरी में प्रमोशन के दौरान आरक्षण का यह मामला लंबे समय से कोर्ट में है। राज्य सरकार ने अपनी नई पॉलिसी का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे अधूरा बताया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं किया है:
क्रीमी लेयर: यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिले, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
क्वांटिफायबल डेटा: यह साबित करने के लिए ठोस डेटा पेश करना कि आरक्षण क्यों जरूरी है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार इन दोनों बिंदुओं पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
16 सितंबर की सुनवाई का महत्व
हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है। इस सुनवाई में कोर्ट अंतरिम राहत देने पर भी विचार करेगा।
राज्य सरकार ने भी कोर्ट से नई पॉलिसी को लागू करने की अनुमति मांगी है, ताकि प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।








