बलौदाबाजार में घर में आग लगाकर 2 को मार डाला:2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, नशा और गाली-गलौज करने से किया था मना

बलौदाबाजार में एक घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। यह सजा सिटी कोतवाली थाना पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर दी गई है।

घटना 24 फरवरी 2024 की रात करीब 12 बजे की है। आरोपी करण बघेल (22) और दौलत सोनवानी (26) ने भैंसापसरा स्थित वृद्धा आश्रम के पास कमला साहू के मकान में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी थी। इस घटना में घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू की मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार के सदस्य संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में धारा 302, 307, 436, 342, 120बी भादवि के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।

नशा, गाली-गलौज करने से किया था मना

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नशे के आदी थे और अक्सर करण बघेल-दौलत सोनवानी के घर के सामने नशा कर गाली-गलौज करते थे। घटना वाली रात जब उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो आरोपियों ने घर में आग लगाने की धमकी दी और बाद में इसे अंजाम दिया।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इसमें धारा 120बी के तहत आजीवन कारावास और 500-500 रुपए जुर्माना, धारा 342 के तहत एक साल का साधारण कारावास और धारा 436 के तहत 10-10 साल का कारावास और 1000-1000 रुपए जुर्माना शामिल है।

इसके अलावा धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास और 1000-1000 रुपए जुर्माना (दो बार), धारा 307 के तहत दो बार 10-10 साल का कठोर कारावास और 1000-1000 रुपए जुर्माना (दो बार) भी सुनाया गया है।

सभी सजाएं साथ-साथ भुगतनी होंगी

एसपी भावना गुप्ता ने कहा, “यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। पुलिस की कड़ी मेहनत और न्यायपालिका के दृढ़ रुख ने पीड़ित परिवारको न्याय दिलाया है।”

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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