रेरा नियम तोड़े तो पड़ी भारी मार: गोदरेज प्रोजेक्ट पर 10 लाख का जुर्माना, बिक्री पर रोक

रायपुर, 11 जून 2026। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज की एक आवासीय प्लॉटिंग परियोजना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही परियोजना को रेरा पंजीयन मिलने तक किसी भी प्रकार की बिक्री, बुकिंग और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
CGRERA की जांच में सामने आया कि परियोजना के प्रमोटर ने रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना का प्रचार-प्रसार किया। जबकि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना प्रतिबंधित है।
प्राधिकरण ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परियोजना को रेरा पंजीयन मिलने तक किसी भी तरह की बुकिंग, खरीद-बिक्री या मार्केटिंग गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।
निवेशकों को दी सावधानी बरतने की सलाह
CGRERA ने आम नागरिकों और संभावित गृह खरीदारों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। प्राधिकरण ने कहा कि केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बचा जा सकता है।











