अवैध निर्माण पर निगम की बड़ी कार्रवाई, स्कूल परिसर में बने दो मंजिला भवन पर चला बुलडोजर

शहर के बैरनबाजार स्थित सेंट पॉल्स स्कूल परिसर में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला भवन को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार भवन का निर्माण निर्धारित अनुमति से अधिक क्षेत्र में किया गया था और इसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां भी नहीं ली गई थीं। कार्रवाई के लिए प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद रही। कई घंटे चली कार्रवाई के बाद भवन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया।
कम्युनिटी हॉल की अनुमति, चर्च संचालन का आरोप
जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में स्कूल परिसर में कम्युनिटी हॉल निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी। आरोप है कि बाद में उसी परिसर में चर्च का संचालन शुरू कर दिया गया और बिना अनुमति के अतिरिक्त दो मंजिलों का निर्माण कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानकों के विपरीत किया गया था। वहीं संबंधित जमीन की लीज अवधि वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रहीं।
ग्राउंड फ्लोर को फिलहाल नहीं तोड़ा गया
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान केवल अवैध रूप से निर्मित ऊपरी मंजिलों को हटाया गया है। ग्राउंड फ्लोर को इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि भूमि लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया अभी लंबित है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि ग्राउंड फ्लोर में भी स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किए जाने के संकेत मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि निर्माणकर्ता को पहले ही नोटिस जारी किया गया था और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति किए गए निर्माण और लीज संबंधी नियमों के उल्लंघन के चलते यह कदम उठाया गया। मामले को लेकर पहले भी विभिन्न संगठनों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी और शिकायतों के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की गई।











