छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, अवैध धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद का प्रावधान

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। अधिनियम के नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद सरकार ने इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। नए कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन कराने, उसमें सहयोग करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

कानून के तहत तय हुई पूरी प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा जारी नियम चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित हैं। इनमें धर्म परिवर्तन की सूचना देने, प्रशासनिक जांच, अनुमति और कानूनी कार्रवाई की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि अब सभी मामलों में तय नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही कानून पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाना और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी नए नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।

धर्म परिवर्तन से पहले देनी होगी सूचना

नए कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को आवेदन देना होगा। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को भी पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

कानून में केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को शून्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत गठित की जाएगी, ताकि मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जा सके।

सरकार का कहना है कि यह कानून विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित करने और अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से लागू किया गया है। वहीं राज्य के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवादों और तनाव को भी इस कानून की आवश्यकता का एक प्रमुख कारण बताया गया है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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