रायगढ़ के 6 उद्योगों का श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज:MSP स्टील प्लांट-जिंदल प्लांट-इंड सिनर्जी में नियमों का उल्लंघन; सुरक्षा मानकों में मिली खामियां

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों में कई तरह की कमियां मिली जिसके बाद 7 उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं अब 6 उद्योगों में सुरक्षा व अन्य मानकों में कमी पाए जाने पर प्रकरण श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है।
जिले के उद्योगों में आए दिन घटनाएं घटित हो रही थी। जिसे देखते हुए पिछले महीने से औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू की। MSP स्टील प्लांट, जिंदल प्लांट और इंड सिनर्जी में नियमों का उल्लंघन होने पर मामला दर्ज हुआ।
ऐसे में निरीक्षण में पाया गया कि उद्योगों द्वारा कारखाना अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके कारण जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 79 और 52 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
MSP स्टील प्लांट और जिंदल प्लांट पर मामला दर्ज
मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (1 एमपीए स्लैग ग्राइडिंग यूनिट) के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59, धारा 54, धारा 56, धारा 79, धारा 52, थारा 41 (B) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी तरह मेसर्स MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड जामगांव के खिलाफ धारा 41 सहपठित नियम 73 (घ), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1) मेसर्स नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड तराईमाल के खिलाफ धारा 41 सहपठित नियम 73 (घ), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1) 1, मेसर्स NRVS स्टील्स लिमिटेड ग्राम तराईमाल के खिलाफ धारा 7 A (2) (A), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1) 1 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
इंड सिनर्जी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज
इसी तरह मेसर्स इंड सिनर्जी लिमिटेड कोटमार व मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 40 के अंतर्गत विहित नियमावली, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 42 (7), नियम 42 (5), नियम 54, नियम 178 के तहत प्रकरण दर्ज कर सभी उद्योगों का प्रकरण श्रम न्यायालय में पेश किया गया है।










