नशे में यात्री बस चलाना पड़ा भारी, चालक को 3 दिन की जेल और 15 हजार का जुर्माना

दुर्ग जिले में पहली बार शराब के नशे में यात्री बस चलाने वाले चालक को अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने आरोपी चालक को 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। मामला विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान सामने आया, जब ट्रैफिक पुलिस ने राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई मार्ग पर चल रही एक यात्री बस को जांच के लिए रोका।

जांच में चालक के शराब पीने की पुष्टि

बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। जांच के दौरान पुलिस को चालक जितेंद्र देवांगन के व्यवहार पर संदेह हुआ। इसके बाद उसका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इसे यात्रियों और अन्य राहगीरों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए मोटरयान अधिनियम की धारा 185 और 184 के तहत मामला दर्ज कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की।

अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

ट्रैफिक पुलिस ने जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के साथ प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने चालक को दोषी करार देते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना और तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्ग जिले में यह पहला मामला है जिसमें शराब के नशे में यात्री बस चलाने वाले चालक को जेल भेजा गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला नशे में वाहन चलाने वालों के लिए कड़ा संदेश साबित होगा।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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