दूसरे विषय में सीट खाली है तो अलॉटमेंट संभव, नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर चल रही याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा

इंदौर। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर चल रही याचिका में कोर्ट ने कहा है कि जिस विषय में सीटें खाली हैं और अगर कोई दूसरी कानूनी रुकावट नहीं है तो डीएमई उस विषय में एडमिशन के लिए नियम 2018 का पालन करते हुए प्रवेश दे सकते हैं।
हाई कोर्ट में अभि शर्मा ने याचिका दायर की है। कहा गया कि नियमों के अनुसार एनआरआई अभ्यर्थी पहले, दूसरे और माप-अप राउंड तक एनआरआई कोटे में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
लेकिन डीएमई ने चौथे माप-अप राउंड में बची हुई एनआरआई सीटों को जनरल कोटे में बदल दिया, जिससे पात्र एनआरआइ छात्रों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे थे।
शासन का कहना है कि याचिकाकर्ता रेडियोलाजी विभाग में प्रवेश चाहता है, वहां सीट ही नहीं है तो ऐसे में जिन नियमों को चुनौती दी जा रही है, उसका कोई सवाल ही नहीं है।
इसके जवाब में जानकारी दी गई कि कई अन्य विषयों में सीटें खाली हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने के साथ ही शासन से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।











