5 साल बढ़ सकती है EV-CNG और हाइड्रोजन वाहनों की उम्र, सरकार कर रही तैयारी

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों के लिए मौजूदा निर्धारित उम्र सीमा को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है. इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 5 साल तक के लिए जारी करने और अस्थायी वाहन पंजीकरण की अवधि में बदलाव का भी प्रस्ताव है. सरकार वाहन से जुड़े दस्तावेज और मालिकों की जानकारी को भी ज्यादा डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है. आसान भाषा में कहें तो सरकार ईवी, हाइड्रोजन और सीएनजी गाड़ियों की उम्र 5 साल तक बढ़ाने समेत वाहन परमिट, रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों की प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है.
खबर की खास बातें
- सरकार ने ईवी, हाइड्रोजन और सीएनजी वाहनों की तय उम्र सीमा को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.
- राष्ट्रीय परमिट अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक बार में 5 साल तक के लिए मिल सकता है.
- अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन की अवधि में भी बदलाव का प्रस्ताव है.
- वाहन से जुड़े दस्तावेज और मालिकों की जानकारी को ज्यादा डिजिटल किया जाएगा.
- डीलर की जीएसटी, पैन और दूसरी जरूरी जानकारी भी रिकॉर्ड में दर्ज होगी.
- हालांकि, ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं और अंतिम मंजूरी के बाद ही लागू होंगे.
ईवी और सीएनजी वाहनों को मिल सकती है 5 साल की अतिरिक्त उम्र
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत बैटरी से चलने वाले वाहन, हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों के लिए निर्धारित उम्र सीमा को 5 साल बढ़ाया जा सकता है. हालांकि ड्राफ्ट में यह नहीं बताया गया है कि बदलाव के बाद हर श्रेणी के वाहन की अधिकतम अनुमत उम्र कितनी होगी. यह प्रस्ताव 10 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों का हिस्सा है. सरकार ने इन नियमों पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं. अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये नियम लागू होंगे.
राष्ट्रीय परमिट भी होगा डिजिटल
प्रस्तावित नियमों के तहत राष्ट्रीय परमिट की अनुमति एक बार में अधिकतम 5 साल तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जा सकेगी. आवेदक अपनी जरूरत के अनुसार इसकी अवधि चुन सकेगा. इसके लिए हर साल ₹16,500 की फीस राष्ट्रीय परमिट खाते में जमा करनी होगी. मंत्रालय राष्ट्रीय परमिट की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने की भी तैयारी कर रहा है. इसके तहत फॉर्म 46 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा और फॉर्म 47 में परमिट की अनुमति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी. मौजूदा नियमों में मालवाहक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट की उम्र सीमा मल्टी-एक्सल वाहन के मामले में 15 साल और अन्य मालवाहक वाहनों के लिए 12 साल है.











