इन शर्तों पर जेल से रिहा होंगे चैतन्य बघेल, कोर्ट का आर्डर लेकर पहुंची वकीलों की टीम

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रिहाई होना तय हो गया है। कल ही कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया था लेकिन यह जानकारी सामने नहीं आयी थी कि किन शर्तों पर चैतन्य बघेल को रिहा किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि चैतन्य बघेल को कई शर्तों के आधार पर रिहाई मिलेगी। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को सौंपना पड़ेगा।

अगर मोबाइल नंबर या घर का पता बदला तो कोर्ट को बताना पड़ेगा

इसी के साथ अन्य शर्तों में केस से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे। साथ ही अगर मोबाइल नंबर या घर का पता बदला तो कोर्ट को बताना पड़ेगा। चैतन्य बघेल की रिहाई का आर्डर जेल पहुंच चुका है। डीजे कोर्ट से आर्डर लेकर वकील की टीम जेल पहुंची है। थोड़ी देर में अब जेल से रिहाई हो जाएगी। बता दें कि बीते जुलाई 2025 से चैतन्य बघेल जेल में हैं। करीब 6 महीने बाद उन्हे शर्तों के आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है।

कवासी लखमा के लिए कभी क्यों पोस्टर नहीं लगा? : रामविचार नेताम
इधर चैतन्य बघेल के जमानत पर सत्यमेव जयते के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कवासी लखमा तो कब से जेल में बंद हैं, कवासी लखमा के लिए कभी क्यों पोस्टर नहीं लगा? कांग्रेस में परिवारवाद को लॉन्च कर बढ़ाया जाता है। कांग्रेस की विचारधारा ही परिवारवाद है। राम विचार नेताम ने कहा कि गिरफ्तारी तथ्यों और बयानों के आधार पर होती है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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