सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी, लंबाई के अनुसार टैक्स होगा तय

1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीने वालों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी के अलावा नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है, जो सिगरेट की लंबाई और श्रेणी के हिसाब से तय होगी। छोटे सिगरेट पर टैक्स कम लगेगा, लेकिन लंबी और प्रीमियम सिगरेट महंगी हो जाएंगी।

नई व्यवस्था के अनुसार एक्साइज ड्यूटी प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक के हिसाब से होगी। 65 मिमी से छोटी बिना फिल्टर सिगरेट पर 2.05 रुपये और फिल्टर वाली पर 2.10 रुपये प्रति सिगरेट टैक्स लगेगा। 65–70 मिमी वाली फिल्टर सिगरेट पर 3.60–4 रुपये प्रति स्टिक और 70–75 मिमी पर 5.40 रुपये प्रति स्टिक का टैक्स होगा। सबसे लंबी और प्रीमियम सिगरेट (75 मिमी से ज्यादा) पर यह 8.50 रुपये या उससे अधिक हो सकता है।

2017 के बाद यह तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की सबसे बड़ी बदलाव माना जा रहा है। नए एक्साइज ड्यूटी के साथ जीएसटी भी जारी रहेगा, जिससे कुल टैक्स बोझ उत्पाद की कीमत का करीब 53 प्रतिशत तक हो जाएगा।

सरकार का उद्देश्य लोगों की सेहत सुधारना, टैक्स चोरी रोकना और राजस्व बढ़ाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिगरेट महंगी होने से खपत घट सकती है और धीरे-धीरे भारत की तंबाकू टैक्स नीति को WHO के मानक के करीब लाया जा सकेगा।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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