धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर केंद्र और 12 राज्यों को SC का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी) को धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) की नई याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है.
NCCI द्वारा सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा के जरिए दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण रोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने NCCI की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और 12 राज्य सरकारों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया.
‘जवाब तैयार है, जल्द दाखिल करेंगे’










