दिल्ली में वकीलों की नाराजगी के बाद सरकार ने बदला फैसला, नए चालान सिस्टम पर रोक

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने भारी विरोध को देखते हुए चालान सिस्टम में किए गए नए बदलावों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है. राष्ट्रीय राजधानी में नए चालान सिस्टम को लागू करने को लेकर वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर दिल्ली सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाया है. साथ ही परिवहन विभाग को आपत्तियों की जांच करने को कहा गया है.
परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नए चालान सिस्टम के क्रियान्वयन से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं को लेकर वकीलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया है. सरकार ने आपत्तियों को परिवहन विभाग को जांच के लिए भेजने का फैसला किया है. साथ ही पूरे मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा.
सरकारी नोटिफिकेशन लागू करने पर रोक
वकीलों के विरोध के चलते फिलहाल बीजेपी सरकार ने दिल्ली में नए चालान सिस्टम में बदलाव करने वाले परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन को लागू करने पर रोक लगा दी है. जांच की बात करते हुए परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने बुधवार को कहा कि परिवहन विभाग को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR), 1989 में किए गए बदलावों के बारे में वकीलों द्वारा उठाए गए मामले की जांच करने के लिए कहा गया है.
नए चालान सिस्टम पर वकीलों की आपत्ति
उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की जांच और आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक परिवहन विभाग को 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन को फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
मंत्री ने बताया कि अब सरकार के इस फैसले के बाद नए चालान सिस्टम को लेकर वकीलों की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा. मोटर व्हीकल रूल्स में किए गए बदलावों के विरोध में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने गहरी नाराजगी जताई थी और हड़ताल की थी.











