अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली। Delhi High Court ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के आरोपी Christian Michel की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब उनकी रिहाई की मांग पर आगे सुनवाई नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति Navin Chawla और न्यायमूर्ति Ravinder Dudeja की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के अनुसार, मिशेल पहले ही अधिकतम सात साल की सजा पूरी कर चुके हैं, ऐसे में याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है।

मिशेल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उन्हें केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 415 और 420 के तहत अपराधों के लिए प्रत्यर्पित किया गया था, जिनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद उनके खिलाफ Prevention of Money Laundering Act के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, जो उनके अनुसार गलत है।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 के तहत भारत सरकार ऐसे अन्य संबंधित अपराधों में भी मुकदमा चला सकती है, जिनके लिए सीधे तौर पर प्रत्यर्पण नहीं हुआ हो।

इस फैसले के साथ ही मिशेल को राहत नहीं मिली है और मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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