कलेक्टर ने चारु शर्मा को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने चारु शर्मा को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने चारु शर्मा, पिता गोपाल शर्मा, निवासी फुललझरिया पारा, सारंगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 5 (ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया।
पुलिस अभिलेखों और जांच रिपोर्ट के अनुसार चारु शर्मा पिछले 10 वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज हैं। उसके कार्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था।
जिलाबदर आदेश के तहत चारु शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के साथ-साथ रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी न्यायालयीन कार्यवाही या अपरिहार्य कारण से प्रवेश करना आवश्यक होने पर पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने बताया कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। प्रशासन ने संकेत दिए कि भविष्य में भी असामाजिक तत्वों और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया और इसे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम बताया।









