संजय दत्त के बर्थडे सेलिब्रेशन को हाईकोर्ट की सशर्त मंजूरी : इस बार सड़क नहीं निजी क्लब में होगा कार्यक्रम

बिलासपुर: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए भव्य समारोह आयोजित करने की मांग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं होगा और इससे आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई को संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन एसडीएम, बिलासपुर ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन खारिज कर दिया था।
एसडीएम ने अपने आदेश में कहा था कि पिछले वर्ष मध्यनगरी चौक पर आयोजित जन्मदिन समारोह के कारण शहर की मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया था और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई थी। इसी आधार पर इस बार अनुमति देने से इनकार किया गया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस बार कार्यक्रम शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। साथ ही अदालत को आश्वस्त किया गया कि आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण और अन्य सभी नियमों का पालन किया जाएगा तथा आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
राज्य सरकार की ओर से डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने अदालत को बताया कि अब आयोजन निजी परिसर में किया जा रहा है और याचिकाकर्ता शर्तों का पालन करने का शपथ पत्र देने को तैयार है। ऐसे में प्रशासन को नियमानुसार अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष बिलासपुर के व्यस्त मध्यनगरी चौक पर संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के दौरान सड़क जाम की स्थिति बन गई थी। इस मामले में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया था और नाराजगी भी जताई थी। इसी घटना को देखते हुए इस बार प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार किया था, जिसे हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के साथ मंजूरी दे दी।











