तलवार से हत्या के मामले में आरोपी को दोहरी उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए जुर्माना; नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा

जांजगीर-चांपा के ग्राम कोसा में गणेशराम बर्मन की तलवार से हत्या के मामले में जिला-सत्र न्यायालय ने आरोपी अशोक धीवर को दोषी ठहराया है। जिला-सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने 39 वर्षीय अशोक धीवर को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
सड़क पर रोककर तलवार से किया हमला
घटना 17 जनवरी 2024 की दोपहर करीब 2 बजे की है। गणेशराम बर्मन गांव में राजू बर्मन के घर खाना खाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अशोक धीवर हाथ में तलवार लेकर सड़क पर खड़ा था। उसने गणेशराम पर दौड़कर तलवार से सिर पर हमला कर दिया।
हमले में गणेशराम सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपी ने उन पर तलवार से कई वार किए। गंभीर चोटों के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी तलवार लेकर अपने घर चला गया।
हत्या में इस्तेमाल तलवार और कपड़े बरामद
मामले में मुलमुला थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल तलवार तथा आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अशोक धीवर को दोषी माना।
जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने आरोपी को दो बार आजीवन कारावास के साथ दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक मामले में छह-छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।











