प्रेमी की हत्या कर शव जलाया, प्रेमिका को उम्रकैद: दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी युवती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि युवती ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की गला घोंटकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है तथा मृतक के परिजनों को प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा की है। मामला कापू थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, 2 मार्च 2021 को ग्राम भोजपुर के कोटवार ने पुलिस को सूचना दी थी कि देवा उर्फ लखन सिदार नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान घटनास्थल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पता चला कि घटना वाले दिन मृतक अपनी प्रेमिका यशोदा उर्फ दशोदा सारथी से मिलने आया था। वहां उसने यशोदा के साथ उसके दूसरे प्रेमी दुष्यंत यादव को देख लिया, जिसके बाद विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर देवा उर्फ लखन सिदार का गला घोंटकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।
पुलिस पूछताछ में आरोपी युवती ने सह-आरोपी के साथ मिलकर हत्या करने और शव जलाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने अन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर यशोदा उर्फ दशोदा सारथी और फरार आरोपी दुष्यंत यादव के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में चालान न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यशोदा उर्फ दशोदा सारथी को हत्या का दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। साथ ही मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपए की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। सह-आरोपी दुष्यंत यादव की तलाश जारी है।











