हाईकोर्ट से भूपेश बघेल को राहत नहीं, चुनाव याचिका पर आगे होगी सुनवाई

भूपेश बघेल की ओर से आवेदन में तर्क दिया गया था कि सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इसी आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल का आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

अब सांसद विजय बघेल की गवाही और सबूत पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को गवाही के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब आवेदन खारिज होने के बाद गवाही के साथ आगे जिरह और साक्ष्य की प्रक्रिया होगी।

पूरा मामला पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। आगे की सुनवाई में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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