Pension News- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड महिला लेक्चरर को मिलेगा तीन साल का बकाया वेतन और पेंशन, सरकार को तीन महीने में करना होगा भुगतान

Pension News-राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला लेक्चरर डॉ. कृष्णा जैन के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को तीन माह के भीतर बकाया वेतन, पेंशन और समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
Pension News-न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें याचिकाकर्ता ने लंबे समय से रुके वेतन और सेवानिवृत्त लाभों को लेकर न्याय की गुहार लगाई थी।
Pension News-डॉ. कृष्णा जैन वर्ष 1983 में हनुमानगढ़ स्थित एक अनुदानित कॉलेज में राजनीति विज्ञान की लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुई थीं। यह कॉलेज उस समय राज्य सरकार से 70 फीसदी अनुदान प्राप्त करता था।
वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने कॉलेज को पूरी तरह से अधिगृहित कर लिया, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर 2015 के बाद से उनका वेतन, पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ नहीं दिए गए। अंततः जुलाई 2019 में डॉ. जैन सेवानिवृत्त हो गईं।
याचिका में बताया गया कि सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण करने के बावजूद इस पर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ने की कोशिश की और अधिग्रहण को ही रद्द करने का प्रयास किया, जिसे हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया।
वकील सार्थक रस्तोगी ने कोर्ट में दलील दी कि कॉलेज के अधिग्रहण के साथ ही उसके समस्त वित्तीय और प्रशासनिक दायित्व राज्य सरकार के हिस्से में आते हैं। कोर्ट ने यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि भले ही सरकार कॉलेज के अधिग्रहण को वर्ष 2020 से मानती हो, तब भी 70 प्रतिशत वित्तीय जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है और बाकी 30 प्रतिशत की राशि कॉलेज की प्रबंधन समिति से वसूली जा सकती है।
हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी स्पष्ट किया कि यदि तीन माह की निर्धारित समयसीमा में सभी बकायों का भुगतान नहीं किया गया, तो राज्य सरकार को बकाया वेतन पर 6 प्रतिशत और सेवानिवृत्ति परिलाभों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।









