नाबालिग के साथ अपराध पर जीरो टॉलरेंस, बलिया कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

बलिया : “OPERATION CONVICTION” के तहत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के के कारण पाक्सो एक्ट के मामले में 01अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित किया है.
मामला बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र का है. बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर 2023 में धारा 6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त सुरेन्द्र राम पुत्र बेचन राम निवासी कोप थाना रसड़ा जनपद बलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोर्ट ने सजा सुनाई है. धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/ (पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया. अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ थाने में तहरीर दिया गया था कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है. तहरीर के आधार पर थाना रसड़ा द्वार मुकदमा दर्ज किया गया था.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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