छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के लिए 5 से 25 लाख तक सब्सिडी लोन की योजना शुरू की

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की है। अब राज्य के दिव्यांग लोग स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का लोन सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर देना है।
योजना का लाभ और उपयोग
दिव्यांगजन इस योजना के तहत कई प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे:
- दुकान या सर्विस सेंटर
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- ट्रांसपोर्ट
- होटल, डेयरी, पोल्ट्री
- मशीनरी आधारित कार्य
लोन पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे लाभार्थियों को कम ब्याज देना होगा और राशि आसान किस्तों में चुकानी होगी।
पात्रता और शर्तें
- आवेदन करने वाला व्यक्ति 40% या अधिक दिव्यांगता वाला होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए
यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दिव्यांगों के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, डेयरी और मशीनरी आधारित व्यवसायों के लिए भी इसका लाभ लिया जा सकता है।
सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन की आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अहम माना जा रहा है।









