उपभोक्ता फोरम का अहम फैसला:हादसे में एयरबैग नहीं खुले, टोयोटा को 61 लाख रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार मालिक को 61 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि गंभीर सड़क हादसे के दौरान कार के एयरबैग का न खुलना स्पष्ट रूप से विनिर्माण दोष और सेवा में कमी है। मामला 23 अप्रैल 2023 का है। कोरबा के व्यापारी अमित अग्रवाल अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से रायपुर से कोरबा लौट रहे थे।
तरदा गांव के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से जा टकराई। हादसा बेहद गंभीर था, लेकिन कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला। दुर्घटना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं। उनका इलाज रायपुर और हैदराबाद में हुआ, जिस पर करीब 36.83 लाख रुपए खर्च हुए।
इलाज के भारी खर्च और एयरबैग न खुलने को लेकर सुमित अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग, कोरबा में टोयोटा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया। प्रारंभिक सुनवाई में कंपनी के पेश न होने पर जिला आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए टोयोटा को नया वाहन या उसके बराबर राशि और इलाज का पूरा खर्च देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। कंपनी ने बीमा भुगतान और विशेषज्ञ रिपोर्ट न होने जैसे तर्क दिए।
हालांकि राज्य आयोग ने टोयोटा के तर्क खारिज कर दिए। आयोग ने कहा कि सर्वेयर रिपोर्ट, वाहन की क्षति और चोटों से साफ है कि गंभीर हादसे के बावजूद एयरबैग का न खुलना विनिर्माण दोष है। आयोग ने स्पष्ट किया कि महंगी कार सुरक्षा के लिए खरीदी जाती है और ऐसे समय में सुरक्षा उपकरण न काम करना सेवा में गंभीर कमी है।
अब ई-जागृति एप से रजिस्ट्रेशन उपभोक्ता आयोग में अब ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग की सुविधा से उपभोक्ता ऑनलाइन केस दर्ज कर सुनवाई में भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-जागृति एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद वे अपने केस नंबर से केस का स्टेटस, सुनवाई के आदेश, हियरिंग में भी जुड़ सकते हैं।









