नए साल का सेलिब्रेशन होगा CCTV कैमरे के सामने:सूखा नशा-बिना लाइसेंस शराब बिकी तो संचालकों पर होगी एक्शन, रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो लाइसेंस होगा निरस्त

नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश तैयार है। सेलिब्रेशन में किसी तरह का विवाद ना हो और अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है।
रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने राजधानी के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फॉर्म हाउस एवं बार संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए है। रायपुर पुलिस के अनुसार संचालकों को सेलिब्रेशन पार्टी सीसीटीवी कैमरों के सामने करवानी पड़ेगी।
पार्टी में बिना लाइसेंस शराब बिकी, सूखा नशा बेचा या रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। संचालकों को बाहरी पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी और मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर वाहन पार्किंग से बचना होगा।
हुड़दंगा होने पर संचालक जिम्मेदार
आउटर क्षेत्र के सभी संस्थान नववर्ष की रात 12.00 से 12.30 बजे तक बंद रहेंगे। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग या सूखे नशे का प्रयोग पाए जाने पर संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
नशे में मदहोश ग्राहक को छोड़ना होगा घर तक
एसएसपी लाल उम्मेद सिंह के अनुसार संचालकों ने आयोजन में जिस भी ग्राहक को बुलाया है,उनकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी। आयोजन में शराब पीकर ग्राहक यदि मदहोश होगा, तो उसको घर तक पहुंचाना होगा। इसी तरह से आयोजन स्थल में सुरक्षा की दृष्टि से आयोजनकर्ता को सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करना होगा। आयोजनकर्ता को आयोजन से पहले पूरी जानकारी निकटतम थाना में देनी होगी।









