नोएडा DM मेधा रुपम को SC से राहत, सैलरी से 5 लाख काटने के HC के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में नोएडा डीएम मेधा रूपम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मेधा रूपम की सैलरी से 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही साथ अदालत ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है.

आकृति चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 13 अप्रैल को नोएडा में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़काई थी, जिसमें मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे. बता दें कि 2 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया था और इसे मंजूरी देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की आलोचना की थी.

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान, IAS अधिकारी मेधा रूपम के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास किसी आदेश को रद्द करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह किसी खास सरकारी अधिकारी को अलग से चुनकर उसकी आलोचना नहीं कर सकता. वहीं, आकृति चौधरी के वकील ने उनकी हिरासत के आधार को चुनौती देते हुए कहा कि हिंसा होने से पहले ही वह पुलिस हिरासत में थीं.

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jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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