धमतरी : गुनाह साबित, सजा तय! कोर्ट ने सुनाया 20 साल जेल का ऐतिहासिक फैसला

धमतरी : धमतरी में पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.यह फैसला पुलिस की सशक्त विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है.

थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज अपराध  में आरोपी अनिल यादव (32) निवासी बनियापारा को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाया.प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था.सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

वैज्ञानिक विवेचना बनी आधार
मामले की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई और तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई. पुलिस टीम ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन करते हुए गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे दोष सिद्ध करने में सफलता मिली.

महिला-बाल अपराधों पर सख्ती जारी

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता बनी हुई है.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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