नाबालिग छात्रा को बंधक बनाने के आरोप में संविदा शिक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में भेजा गया जेल

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संविदा संस्कृत शिक्षक अमित शर्मा को नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक मूल रूप से मध्य प्रदेश के सतना जिले का निवासी है। आरोप है कि उसने छात्रा को स्कूल छोड़ने का बहाना बनाकर विंदेश्वरी पुरम स्थित अपने घर ले जाकर करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा।
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पहले बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 64(2), 65(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 भी प्रकरण में शामिल की गईं।
घटना सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने कलेक्टर की स्वीकृति से आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, पिछले शैक्षणिक सत्र में भी छात्रा के परिजनों ने आरोपी शिक्षक की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत विद्यालय प्रबंधन से की थी। उस समय उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया।
घटना के बाद शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और विद्यालय के कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है।











