सिलाई दुकान जा रही नाबालिग को गली में रोका, अभद्रता पर BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज

जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सिलाई की दुकान पर कपड़ा सिलवाने जा रही एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर धानापुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीच गली में रोका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिग किशोरी अपने गांव में स्थित एक सिलाई की दुकान पर कपड़ा सिलवाने के लिए जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही एक युवक ने उसे बीच गली में रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अभद्र व्यवहार किया।

अचानक हुई इस घटना से किशोरी घबरा गई और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची।

BNS की धाराओं में केस दर्ज

घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन तत्काल धानापुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2), 115(2), 351(3) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पीड़िता और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की हर पहलू से जांच कर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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