कटनी में लूट के बाद कैशियर की हत्या, पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा

कटनी जिले में चूना भट्ठे के कैशियर की लूट के बाद हत्या कर शव को दहकते भट्ठे में फेंकने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायालय ने सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

मृतक समनू प्रसाद विश्वकर्मा कछगवां स्थित सिमको कंपनी के चूना भट्ठे में कैशियर के पद पर कार्यरत थे और कंपनी परिसर के एक कमरे में रहते थे। 20 जून 2024 को छुट्टी के दिन भी वे घर नहीं पहुंचे। परिजनों और सहकर्मियों ने तलाश शुरू की तो भट्ठे से धुआं निकलता दिखाई दिया। जांच करने पर उनका शव भट्ठे के अंदर पड़ा मिला।

सूचना मिलने पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से भट्ठे की आग को ठंडा कराया और अधजला शव बाहर निकाला। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कैशियर के कमरे में घुसकर नकदी लूटी थी। समनू के जागने पर उनकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को जलते भट्ठे में फेंक दिया गया।

पुलिस ने मामले में आशीष सिंह गोंड, विनोद सिंह गोंड, रंजीत उर्फ गोलू सिंह गोंड, समन सिंह गोंड और बृजरानी सिंह गोंड को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई रकम में से 60 हजार रुपये भी बरामद किए गए थे।

नवम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोप सिद्ध पाए गए। अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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