GPM: बाइक चोरी गैंग के दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा, खरीदार को भी जेल

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में चोरी के मामले में द्वितीय एडीजे पेंड्रारोड एकता अग्रवाल की अदालत ने तीन आरोपियों को अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. अदालत ने चोरी करने वाले दो आरोपियों सूरज चौधरी और मोहम्मद राशिद उर्फ शाकिर को चार अलग अलग मामलों में प्रत्येक 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
वहीं एक मामले में चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले खरीददार सोनू यादव को एक मामले में 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है. मामला इसी साल अप्रैल 2025 का है, जब गौरेला क्षेत्र से मात्र 10 दिनों में चार मोटरसाइकिलों की चोरी की गई थी. पहले मामले में गौरेला के रहने वाले विद्या ताम्रकार की मोटरसाइकिल 14 अप्रैल को, दूसरे और तीसरे मामले में प्रवेश गुप्ता और सुनील अग्रवाल की मोटरसाइकिलें रेलवे स्टेशन के पास से 17 अप्रैल को, और चौथे मामले में कृष्ण कुमार की मोटरसाइकिल रेस्ट हाउस के पास से आरोपी सूरज चौधरी और मोहम्मद राशिद ने मिलकर चोरियां की थी.
पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद के रहने वाले हैं. मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की. इन चारों मामलों में सजा सुनाते हुए द्वितीय एडीजे पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया कि चारों मामलों में सोनू और राशिद ने ही मोटरसाइकिल चोरियां की हैं इन दोनों को बीएनएस की धारा 303(2)/3(5) के तहत चारों मामलों में प्रत्येक में तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, अर्थ दंड की अदायगी में चूक होने पर दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
वहीं विद्या ताम्रकार की मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी सोनू यादव को डीएस एक्ट की धारा 317 (2) के आरोप में 3 साल के सश्रम कारावास और ₹2000 अर्थ दंड से दंडित किया अर्थदंड अदायगी में चूक होने पर 2 महीने का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा. इस मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने बतलाया कि आरोपियों को दी गई सभी मामलों में सजा एक साथ चलेंगी.









