MPPSC OMR विवाद: दो गोले भरने पर क्या होगी मार्किंग? हाईकोर्ट पहुंचा मामला

इंदौर, 18 अगस्त 2026। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा में OMR शीट पर एक सवाल के दो विकल्प भरने को लेकर परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है।
याचिका में मांग की गई है कि यदि किसी अभ्यर्थी से गलती से एक प्रश्न के सामने दो गोले काले हो जाएं, तो उसे किस तरह मूल्यांकित किया जाएगा, यह स्पष्ट किया जाए। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि ऐसे उत्तर को गलत मानने पर माइनस मार्किंग होगी या नहीं।
परीक्षार्थि यों का कहना है कि OMR शीट में दो विकल्प भरने की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि गलती से दो गोले भर जाते हैं तो उसके परिणाम को लेकर उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।
याचिका में हाईकोर्ट से संबंधित नियम और मार्किंग व्यवस्था को स्पष्ट करने की मांग की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। फिलहाल दो गोले भरने की स्थिति में उत्तर सही माना जाएगा या गलत और उस पर कितनी मार्किंग होगी, इसे लेकर परीक्षार्थियों में असमंजस बना हुआ है।
अब सभी की नजर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई और MPPSC की ओर से दी जाने वाली स्थिति पर है।











