बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में अदालत का फैसला आ गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया. पीड़ित के बयानों में विरोधाभास पाया गया और आरोप 10 साल पुराने थे. आरोप जिस जगह से जुड़े थे, उस जगह की लोकेशन पीड़िता और आरोपी की लोकेशन से मेल नहीं खाई. नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए थे. इसके अलावा, 2 और पहलवानों ने अपने बयान कोर्ट में नहीं दर्ज कराए थे.

‘मैंने कहा था…’

यौन उत्पीड़न मामले में अदालत का फैसला आने के बाद बृजभूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है.”

बृजभूषण ने आगे कहा, “जब मेरा पहला वक्तव्य आया था, तो हमने कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित हो जाएगा, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा. आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया. मेरे और मेरे समर्थकों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है.” इस दौरान उन्होंने अपने वकील को भी धन्यवाद दिया.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
close
Virus-free.www.avast.com