रायपुर में वजन घटाने वाली दवाओं पर सख्ती: 92 मेडिकल दुकानों की जांच, 3 फर्मों को नोटिस

रायपुर में बिना डॉक्टर की सलाह के वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर मेडिकल दुकानों की जांच की। इस दौरान कई दुकानों के रिकॉर्ड और दवाओं के स्टॉक की बारीकी से पड़ताल की गई। जांच में तीन फर्मों में अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है।
92 मेडिकल दुकानों में चला जांच अभियान
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने रायपुर जिले में 19 होलसेल और 73 रिटेल मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने विशेष रूप से बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखी।
तीन फर्मों में मिली गड़बड़ी
अभियान के दौरान तीन मेडिकल फर्मों में नियमों के उल्लंघन और दस्तावेजों में अनियमितता पाई गई। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग ने फर्म संचालकों से तय समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगी आगे कार्रवाई
विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं के विक्रय से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और निर्धारित नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी जांच अभियान जारी रहेगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।











