यूएई ने दी बड़ी राहत, एक्सपायर वीजा पर भी बिना जुर्माने के मिल सकेगी दोबारा एंट्री

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अगर किसी व्यक्ति का रेजीडेंसी वीजा देश से बाहर रहते हुए एक्सपायर हो गया है, तो अब उसे वापस लौटने के लिए नया एंट्री परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
नई व्यवस्था के तहत प्रवासी अपने एक्सपायर हो चुके वीजा पर ही यूएई में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए किसी प्रकार का जुर्माना भी नहीं देना होगा। हालांकि इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए समय सीमा तय की गई है। यह सुविधा केवल 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगी।
सरकार के अनुसार इस नियम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका रेजीडेंसी वीजा 28 फरवरी 2026 या उसके बाद समाप्त हुआ है और जो उस समय देश से बाहर थे। तय समय सीमा के भीतर यूएई लौटने पर उन्हें नया एंट्री परमिट लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
वीजा एक्सपायर होने की स्थिति में आम तौर पर प्रवासियों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन इस अस्थायी राहत के तहत विदेश में रहते हुए एक्सपायर हुए वीजा पर कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। अगर व्यक्ति 31 मार्च से पहले यूएई लौटता है, तो वह बिना अतिरिक्त शुल्क दिए अपना रेजीडेंसी स्टेटस फिर से बहाल कर सकता है।
यूएई लौटते समय यात्रियों को एयरपोर्ट पर कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। इनमें एक्सपायर हो चुका अमीरात आईडी कार्ड या रेजीडेंसी वीजा की डिजिटल कॉपी शामिल है। देश में प्रवेश करने के बाद संबंधित इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ वीजा की स्थिति को नियमित करने और रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार की इस पहल से हजारों प्रवासी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश विदेश में रहते हुए वीजा समाप्त होने की वजह से यूएई लौटने को लेकर परेशान थे।











