बालोद में विशेष लोक अदालत से 33 चेक बाउंस मामलों का निपटारा, 66.33 लाख रुपए का अवार्ड पारित

बालोद जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी सहमति और सुलह के आधार पर 33 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 66 लाख 33 हजार 614 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।
विशेष लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार किया गया। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के साथ ही व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा और गुण्डरदेही में भी सुनवाई की गई। पक्षकारों की उपस्थिति भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न के निर्देशन में जिले में कुल नौ खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों के समक्ष कुल 641 प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 33 मामलों का समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा हुआ।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अधिक से अधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायालयों का मार्गदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित और आपसी सहमति से समाधान होने से पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।










