विकलांगता पेंशन: वृद्ध सैनिक को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट सख्त! एक लाख का जुर्माना लगाया

विकलांगता पेंशन।चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 74 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी की विकलांगता पेंशन जारी न करने पर सेना और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने इस मामले में बार-बार आदेशों की अवहेलना को देखते हुए ₹1 लाख का जुर्माना लगाते हुए अनुपालन के लिए अंतिम मौका दिया है।
पूर्व सैन्यकर्मी ने अपनी विकलांगता पेंशन जारी कराने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 8 नवंबर, 2024 को ही उनकी पेंशन जारी करने का आदेश दिया था।
लेकिन अब तक यह नहीं हुआ है। जस्टिस अल्का सरीन ने कहा कि सरकार के रवैये के कारण 74 वर्षीय याचिकाकर्ता को मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
जस्टिस सरीन ने बताया कि कोर्ट पहले भी इस मामले में ₹20 हजार और ₹50 हजार का जुर्माना लगा चुकी है, लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ। हालांकि, केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ₹20 हजार का जुर्माना जमा हो चुका है, लेकिन ₹50 हजार का जुर्माना अभी बाकी है।
केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि वे आदेश का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 8 नवंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
इस पर जस्टिस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले को और स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, न्याय के हित में ₹1 लाख का जुर्माना जमा कराने की शर्त पर अंतिम मौका दिया जाता है।










