गांजा तस्कर दीपक उर्फ बबलू बबलानी को 4 साल की जेल और 40 हजार रुपये जुर्माना

रायपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर की एनडीपीएस कोर्ट ने दीपक उर्फ बबलू बबलानी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी तेलीबाथा थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसके कब्जे से लगभग 4 किलो गांजा बरामद हुआ था, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय मात्रा में आता है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी न्यायालय में पेशी के दौरान तीन बार अनुपस्थित रहा और फरार हो गया। रायपुर पुलिस ने उसे उड़ीसा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

अभियोजन ने अदालत में साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया कि दीपक उर्फ बबलू बबलानी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त था और नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराने के बाद न्यायाधीश ने उसे चार वर्ष की कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए घातक है और ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह फैसला नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है और रायपुर पुलिस व अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है।

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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