औरंगाबाद: ठंड को लेकर शैक्षणिक गतिविधियों पर एक बार फिर अस्थायी प्रतिबंध…

औरंगाबाद: जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह और शाम के समय तापमान अत्यंत न्यूनतम रहने की संभावना जताई गई है, जिससे विशेष रूप से छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह एहतियाती कदम उठाया गया है. आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 05 जनवरी 2026 से 07 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही, कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर उक्त अवधि में पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा हेतु संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है.

विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि ठंड एवं मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुरूप अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा.

jagjaahir desk

पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है।
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