Mutual Fund में निवेश से पहले KYC स्टेटस जानना अनिवार्य! पैन नंबर से तुरंत चेक करें ‘वैलिडेटेड’, ‘होल्ड’ या ‘रिजेक्टेड’ स्टेटस, पूरी प्रक्रिया जानें
किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपका KYC (Know Your Customer) अपडेट होना जरूरी है। KYC अपडेट करने से पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपका वर्तमान KYC स्टेटस क्या है। आप यह जानकारी किसी भी AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) या RTA (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा। यहां आपका KYC स्टेटस वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड, ऑन होल्ड या रिजेक्टेड के रूप में दिखाई देगा।

Mutual Fund। Mutual Fund में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी KYC (नो योर कस्टमर) जानकारी पूरी तरह से अपडेट और वैध हो, अन्यथा वे किसी भी नए फंड में निवेश या पुराने में लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
अपनी वर्तमान KYC स्थिति को जानना बहुत आसान है और इसे किसी भी AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) या RTA (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) की वेबसाइट पर जाकर केवल PAN नंबर दर्ज करके चेक किया जा सकता है, जहां आपका स्टेटस वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड, ऑन होल्ड या रिजेक्टेड के रूप में दिखाई देगा।
अपनी KYC स्थिति जांचने के लिए, सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड या RTA की वेबसाइट पर जाएं जहां आपका निवेश है, फिर ‘चेक KYC स्टेटस’ लिंक पर क्लिक करें, अपना 10 अंकों का पैन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें; अब आपको अपना वर्तमान स्टेटस दिख जाएगा।
यदि आपका KYC स्टेटस ‘वैलिडेटेड’ है, तो आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लेन-देन जारी रख सकते हैं।
वहीं, अगर स्टेटस ‘रजिस्टर्ड’ है, तो आप अपने मौजूदा निवेशों में लेन-देन कर सकते हैं, लेकिन किसी नए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको अपने PAN और आधार का उपयोग करते हुए XML, DigiLocker या m-Aadhaar के माध्यम से KYC मॉडिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करके इसे ‘वैलिडेटेड’ में बदलना होगा।
यदि आपका KYC स्टेटस ‘ऑन होल्ड’ या ‘रिजेक्टेड’ दिख रहा है, तो इसका कारण मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का सत्यापित न होना, PAN और आधार का लिंक न होना, या KYC दस्तावेजों में कमी होना हो सकता है।
आपको म्यूचुअल फंड या RTA वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कमी को दूर करना होगा, जिसके बाद आप दोबारा लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा, यदि आपको अपने KYC में कोई बदलाव या संशोधन करना है, तो आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट पर जाकर 43 AMCs के eKYC Modification पेज तक पहुंच सकते हैं और संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।











