सुप्रीम कोर्ट से अनुपम मित्तल को राहत, गिरफ्तारी पर दो हफ्ते की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ‘शादी डॉट कॉम’ के संस्थापक अनुपम मित्तल और दो अन्य की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला वैवाहिक वेबसाइट के एक उपयोगकर्ता से कथित रूप से 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के लिए मित्तल को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारी की पीठ ने की। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मित्तल के खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने से इनकार किया गया था। साथ ही, मामले को दोबारा विचार के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया गया है।

यह मामला हैदराबाद की एक महिला की शिकायत से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि उसने शादी डॉट कॉम पर एक प्रोफाइल के जरिए संपर्क किया था। संबंधित व्यक्ति ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर उससे करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। महिला का कहना है कि वेबसाइट ने यूजर का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया, जिससे यह धोखाधड़ी संभव हो सकी।

शिकायत के आधार पर दर्ज केस में अनुपम मित्तल और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। मित्तल ने अदालत में तर्क दिया कि उनका प्लेटफॉर्म केवल लोगों को जोड़ने का माध्यम है और किसी एक यूजर की आपराधिक गतिविधि के लिए कंपनी या संस्थापक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछला आदेश विवाद के मूल कानूनी तथ्यों के आधार पर नहीं दिया गया था, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट मामले की नए सिरे से समीक्षा करेगा और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगा। इस बीच, याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है।

अनुपम मित्तल की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वह केवल एक वैवाहिक वेबसाइट संचालित करते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को जीवनसाथी खोजने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है, इसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाया गया है।

अब इस मामले की आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, जहां तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

jagjaahir desk

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