एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामला: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तिहाड़ भेजे गए, जमानत पर सेशंस कोर्ट की रोक

इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपील पर सेशंस कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी रिहाई टल गई।
चिब को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ विभिन्न राज्यों से आए अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड बढ़ाने की पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए चिब को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
यूथ कांग्रेस का आरोप है कि जब जमानत की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, उसी दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर कर दी। सेशंस कोर्ट ने जमानत आदेश पर स्टे लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की है।
इस घटनाक्रम के बाद यूथ कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है, लेकिन आदेश के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा। पार्टी ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे रखकर राजनीतिक सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है।
गौरतलब है कि एआई समिट भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े लोग शामिल हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई के बाद कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले अदालत ने चिब को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी और पासपोर्ट व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने जैसी शर्तें लगाई थीं। हालांकि सेशंस कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है।











